Punishment For Poachers - 15 आरोपियों को 3 साल की सजा, पैंगोलिन के मामले के है आरोपी

PPN(KATNI) - दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन के शिकार के मामले में कटनी के ढीमरखेड़ा की अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा व 3 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कटनी वन विभाग के डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि 2016 में वन विभाग की टीम सैलारपुर बीत के भीतरीगढ़ तालाब के पास से इंदल सिंह को 3 किलो पैंगोलिन के स्केल के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में 14 और भी आरोपी बनाए गए थे। इन सभी आरोपियों को ढीमरखेड़ा स्थित प्रथम श्रेणी न्यायालय में  न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने सभी 15 आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 3 लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला वन्यजीव अपराधों पर कठोर कार्रवाई का संकेत देता है और ऐसे अपराधियों के लिए स्पष्ट चेतावनी भी।

जिन 15 आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनमें इंदल वल्द रामप्रसाद गौड़, रामसिंह वल्द सूरजबली सिंह, संतान वल्द तुलसी गौड़, सुरेन्द्र उर्फ मुण्डा वल्द रामसिंह गौड़, अजीत वल्द रेवा सिंह, दारायल सिंह वल्द मांगी सिंह, राजू वल्द जुगराज सिंह, जयसिंह वल्द मुंशी सिंह, प्रताप वल्द शीतल गौड़, मंतू वल्द अच्छेलाल गौड़, राजेंद्र वल्द गुलजार सिंह, गुमान वल्द धूप सिंह, मलखान वल्द मिलाप सिंह, राजेन्द्र कुचबंदिया वल्द गयादीन कुचबंदिया, शोभरन उर्फ बल्लू वल्द शीतल कुचबंदिया शामिल है।

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