LALU YADAV - लालू यादव को 5 साल की सजा, चारा घोटाले के 5वें केस में सजा

PPN(DESK) - चारा घोटाले के 5वें केस में लालू प्रसाद यादव को आज 5 साल की सजा सुनाई, इसके अलावा 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई। लल्लू पर डोरंडा ट्रेजरी से लगभग 139 के घोटाले आरोप सिद्ध होने पर आज सजा सुनाई गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया पाया था। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं।

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